इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अब बात नहीं मानी तो अवमानना की कार्यवाही करनी पड़ेगी। कोर्ट ने एसबीआई को केवल एक दिन का समय दिया है।
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अब बात नहीं मानी तो अवमानना की कार्यवाही करनी पड़ेगी। कोर्ट ने एसबीआई को केवल एक दिन का समय दिया है।